Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Feb, 2018 05:52 PM
माननीय जज नवल कुमार की अदालत ने कथित आरोपियों राकेश कुमार और मनदीप सिंह को सीनियर एडवोकेट आशु शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया है।
पटियाला(राजेश): माननीय जज नवल कुमार की अदालत ने कथित आरोपियों राकेश कुमार और मनदीप सिंह को सीनियर एडवोकेट आशु शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते हुए बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि तारीख 8/11/2016 को ए.एस.आई. बलविंदर सिंह थाना शंभू ने थाना शंभू में मुकद्दमा नं. 149 तारीख 8/11 /2016 धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का दर्ज करवाया था कि तारीख 8/11/2016 को वह नाकाबंदी दौरान एन.एच.-1 मोड़ संजरपुर नजदीक पुलिस समेत मौजूद थे कि अम्बाला की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान, जिसमें से मोटरसाइकिल चालक ने थैला (प्लास्टिक) बाजू में लटकाया हुआ था और पीछे बैठे नौजवान ने एक बैग पीठ पर लटकाया हुआ था।
उनको उसने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना मोटरसाइकिल तेज करने की कोशिश की और एस.सी. गुरमुख सिंह ने आगे बैरीकेड करके रोका और प्लास्टिक के थैले चैक किए तो उस में से 12000 लोमोटिल की नशीली गोलियां बरामद होने का दावा किया था और उनको हिरासत में लेकर उनके खिलाफ नशीली गोलियां की बरामदगी की धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट अधीन थाना शंभू में मामला दर्ज करके कथित दोषियों को माननीय अदालत में पेश किया था। इस बारे सीनियर एडवोकेट आशु शर्मा ने बताया कि पुलिस नशीली गोलियों की बरामदगी दोषियों के पास से साबित न कर सकी और पुलिस केस में काफी तकनीकी कमियां थीं तथा पुलिस के बयान में काफी अंतर था, जिस कारण पुलिस कथित दोषियों के खिलाफ अपना केस साबित करने में असफल साबित हुई और माननीय अदालत ने सीनियर एडवोकेट आशु शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते हुए दोनों कथित दोषियों को बरी कर दिया है।