Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 11:33 AM
समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा आम जनता के समय व धन की बचत को मुख्य रखते हुए भवन निर्माण व शहरी विकास विभाग द्वारा अहम फैसला लेते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) ले-आऊट प्लान एंड बिल्डिंग प्लान जारी करने की पावर फील्ड में तैनात सीनियर नगर योजनाकार व...
रूपनगर/चंडीगढ़ विजय): समस्याओं के शीघ्र समाधान तथा आम जनता के समय व धन की बचत को मुख्य रखते हुए भवन निर्माण व शहरी विकास विभाग द्वारा अहम फैसला लेते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) ले-आऊट प्लान एंड बिल्डिंग प्लान जारी करने की पावर फील्ड में तैनात सीनियर नगर योजनाकार व जिला स्तर पर काम कर रहे जिला नगर योजनाकार को प्रदान की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव भवन निर्माण व शहरी विकास विभाग विनी महाजन ने बताया कि इस फैसले के तहत 5 एकड़ के रकबे की किसी नई स्कूल साइट के लिए सी.एल.यू. जारी करने की पावर जिला नगर योजनाकार को प्रदान की गई है।
इसी तरह 5 एकड़ तक के मौजूदा स्कूल को कम्पाऊंड करने की पावर भी जिला नगर योजनाकार को दी गई है। वर्णनीय है कि इससे पहले ये शक्तियां सचिव, भवन निर्माण व शहरी विकास विभाग के पास थीं। इसी प्रकार मास्टर प्लान के तहत 2.5 एकड़ तक के रकबे में किसी नए मैरिज पैलेस के लिए सी.एल.यू. जारी करने की पावर संबंधित जिला नगर योजनाकार को प्रदान की गई है। इसके अलावा 5 एकड़ तक के रकबे के किसी भी औद्योगिक व संस्थागत प्रोजैक्ट के ले-आऊट प्लान की स्वीकृति हेतु सीनियर नगर योजनाकार समर्थ अधिकारी रहेंगे।
सी.एल.यू. (शक्तियों के नए डैलीगेशन के तहत) से संबंधित जो केस मुख्यमंत्री को रैफर किए जाते हैं उनका निपटारा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि सर्कल व जिला स्तर पर निपटाए जा सकने वाले विभिन्न किस्म के कार्यों हेतु मुख्य कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।