रेलवे विभाग को बड़ी राहत, कुर्क की गई स्वर्ण शताब्दी एक्सपै्रस रिलीज

Edited By Updated: 25 May, 2017 09:18 AM

shatabdi express

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने आज रेलवे विभाग को बड़ी राहत देते हुए तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपाल

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने आज रेलवे विभाग को बड़ी राहत देते हुए तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा के आदेशों से कुर्क की गई स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रैस को रिलीज कर दिया। वही जज ने आज किसान की एग्जीक्यूशन की अर्जी को भी खारिज कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि किसान संपूर्ण सिंह ने अदालत में एग्जीक्यूशन की अर्जी दाखिल की थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि रेलवे विभाग ने अदालत द्वारा बढ़ाई गई क्लेम राशि जोकि चंडीगढ़ रेल ङ्क्षलक मार्ग को बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण के चलते निर्धारित गई थी, को अदा नहीं किया गया।  उल्लेखनीय है कि तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने किसान संपूर्ण सिंह द्वारा लगाई गई एग्जीक्यूशन का संज्ञान लेते हुए रेलवे विभाग को भेजे गए नोटिसों के बावजूद किसान को उसकी राशि अदा न करने के चलते स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रैस को कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया था। 

इसके चलते 15 मार्च  को शाम 6.55 बजे अदालत के स्टाफ ने कानून के अनुसार अमृतसर से लुधियाना पहुंची स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रैस व रेलवे स्टेशन मास्टर का कमरा कुर्क कर लिया था। इसके बाद रेलवे अदालत पहुंचकर 73 लाख से अधिक राशि जमा करवा दी थी व मामला हाईकोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया था लेकिन अदालत ने शताब्दी एक्सप्रैस को रिलीज करने के लिए लगाई गई विभाग की अर्जी पर फैसला लंबित रख दिया था। गत पूर्व की सुनवाई के दौरान रेलवे विभाग ने अदालत में जमा करवाई राशि की पूरी डिटेल देते हुए शताब्दी को रिलीज करने को कहा था। आज अदालत में हुई बहस के दौरान जज ने रेलवे विभाग की दलीलों से सहमत होते हुए जहां शताब्दी एक्स्प्रैस को रिलीज कर दिया, वही किसान की एग्जीक्यूशन अर्जी को भी खारिज कर दिया। 

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