Edited By Updated: 08 Feb, 2017 02:12 AM
चुनाव आयोग ने पंजाब में चार फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में मत....
चंडीगढ़: चुनाव आयोग ने पंजाब में चार फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में मतदान की पुष्टि करने वाली वोटर वेरिफाइड ऑडिट पेपर ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों तथा ईवीएम में आई गड़बडिय़ों के कारण अमृतसर लोकसभा क्षेत्र तथा पांच विधानसभा क्षेत्रों के 48 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराने का आज आदेश दिया। इन 48 मतदान केन्द्रों पर पुन: मतदान नौ फरवरी को होना है।
वीवीपीएटी और ईवीएम मेंं आयी दिक्कतों के मद्देनजर यह आदेश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि मजीठा विधानसभा के 12 मतदान केन्द्रों, मुक्तसर और संगरूर के नौ-नौ, मोगा और सार्दुलगढ़ के एक-एक तथा अमृतसर संसदीय क्षेत्र के 16 मतदान केन्द्रों पर पुन:मतदान होगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने कहा, ‘‘मतदान के दिन वीवीपीएटी और ईवीएम में गड़बड़ी के कारण 48 मतदान केन्द्रों पर पुन:मतदान होगा। पुन:मतदान नौ फरवरी को होगा।’’
सिंह ने कहा कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा और शाम पांच बजे तक लाइन में लगने वाले सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और चुनाव सामग्री, ईवीएम, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा और मतदान अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘सभी मतदान केन्द्रों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। किसी बाहरी व्यक्ति को वहां रूकने की अनुमति नहीं होगी।’’ वीवीपीएटी के साथ समस्या आने के बावजूद निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनर्मतदान के दौरान भी उनका प्रयोग होगा।’’