Edited By Updated: 24 Mar, 2017 10:37 AM
केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की चाची चंडीगढ़ निवासी इंदू आनंद, उनके बेटे चचेरे भाई संदीप सिंह आनंद और इंदू आनंद के बेटे सुमनजीत सिंह आनंद को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने गैर-इरादतन हत्या के अपील केस में 34 साल तक सुनवाई के बाद बरी कर दिया है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र) : केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की चाची चंडीगढ़ निवासी इंदू आनंद, उनके बेटे चचेरे भाई संदीप सिंह आनंद और इंदू आनंद के बेटे सुमनजीत सिंह आनंद को हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने गैर-इरादतन हत्या के अपील केस में 34 साल तक सुनवाई के बाद बरी कर दिया है। सी.बी.आई. ने इंदू आनंद के पति बी.एस.एफ. के डी.आई.जी.(जोधपुर) जे.एस. आनंद की कथित हत्या को लेकर इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमें ट्रायल कोर्ट ने तीनों को गैर-इरादतन हत्या की धारा में दोषी पाते हुए वर्ष 1996 में 2-2 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। दोषी पक्ष ने उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला के जरिए अपील की थी।