Edited By Updated: 19 Nov, 2016 10:34 AM
कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दायर मानहानि मामले में राहत नहीं मिली।
अमृतसर : पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दिल्ली के सी.एम. अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह तथा दिल्ली डायलॉग कमेटी के पदाधिकारी आशीष खेतान के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में ए.सी.जे.एम. रविइन्द्र कौर की अदालत ने उक्त तीनों नेताओं के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 499 तथा 500 के तहत आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी, 2017 की तारीख निश्चित की गई है।
गौरतलब है कि मजीठिया ने तीनों आप नेताओं के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि मुक्तसर रैली के दौरान तीनों नेताओं ने अपने भाषण में उस पर नशा बिकवाने के गलत आरोप लगाए थे जिसके कारण समाज में उनके मान-सम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है।
केजरीवाल सहित आप नेताओं के वकील ने कहा कि दायर किए गए मामले में कई प्रकार की कानूनी खामियां भी हैं, जिसके बारे में अभी खुलासा करना उचित नहीं होगा। अगली रणनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अदालत के आज के आदेश को लेकर कंपीटैंट कोर्ट में रिवीजन दायर की जाएगी। उन्हें जब यह पूछा गया कि कि कंपीटैंट कोर्ट सैशन कोर्ट होगी या फिर हाईकोर्ट? तो उन्होंने कहा कि अदालती आदेश देखने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा कि सैशन कोर्ट में रिवीजन दायर की जाए या फिर हाई कोर्ट में।