Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 10:06 PM
दीपावाली की रात 9.30 बजे के बाद पटाखे नहीं चलें इसको लेकर पंजाब पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले दिनों इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर पटाखे चलाने की समय सीमा तय की थी। ये आदेश दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाए जाने के कुछ दिन बाद ...
चंडीगढ़: दीपावाली की रात 9.30 बजे के बाद पटाखे नहीं चलें इसको लेकर पंजाब पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले दिनों इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर पटाखे चलाने की समय सीमा तय की थी। ये आदेश दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाए जाने के कुछ दिन बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात 9.30 बजे के बाद पटाखा चलाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 180 के तहत केस दर्ज हो सकता है।
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद पटाखों पर प्रतिबंध के बाद अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस ए.के. मित्तल एवं जस्टिस अमित रावल की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दीपावाली पर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण के मद्देनजर इसके लिए समय तय किए हैं। कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय तय किया है।