आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न हो किसी को परेशानी: उच्च न्यायालय

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jul, 2017 01:47 AM

hassle due feeding stray dogs high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी निजी संपत्ति के सांझा...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी निजी संपत्ति के सांझा क्षेत्र में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना या उन्हें आश्रय देना परेशानी खड़ी कर सकता है। उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली के दो निवासियों को चेतावनी देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कुत्तों के कारण दूसरों को डर या परेशानी नहीं हो।


न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दोनों प्रतिवादियों को बताया कि पड़ोसियों की अनुमति के बगैर अन्य लोगों के संयुक्त अधिकार वाली किसी निजी संपत्ति के सांझा मार्ग में उन्हें आवारा कुत्तों को रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा कि दोनों व्यक्ति सांझा मार्ग में कुत्तों को नहीं खिला सकते या उन्हें बांधकर नहीं रख सकते।

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