Edited By Updated: 22 Nov, 2016 12:08 PM
पानीपत से जालंधर 291 किलोमीटर की सिक्स लेनिंग प्रोजैक्ट में देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्माण करने वाली कंपनी सोमा आइसोलैक्स पर
चंडीगढ़ः पानीपत से जालंधर 291 किलोमीटर की सिक्स लेनिंग प्रोजैक्ट में देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्माण करने वाली कंपनी सोमा आइसोलैक्स पर पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस डॉ. शिखर धवन की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2015 की समय सीमा तय की थी।
बावजूद इसके प्रोजैक्ट को पूरा नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा गया कि 22.1 किलोमीटर को लेकर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में प्रोजैक्ट को पूरा करने में देरी हो रही है। बैंच ने इस दलील पर असहमति जताते हुए कहा कि यह दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने 18 जनवरी के लिए सुनवाई तय करते हुए प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है।
हाईवे को चौड़ा करने का काम मई 2008 से आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट (डी बीएफओ) आधार पर शुरु किया गया था। नवंबर 2011 में इस काम को पूरा करने की अवधि तय की गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी के लिए जिम्मेदार कंपनी पर मई 2013 में 60 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी।