Edited By Updated: 20 Mar, 2017 09:34 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन ...
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) और अन्य की 18.37 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने नाइक के एनजीआे आईआरएफ के नाम पर पांच बैंकों खातों में जमा 1. 23 करोड़ रूपए और करीब 9. 41 करोड़ रूपए के म्युचुअल फंड कुर्क करने का धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक अस्थाई आदेश जारी किया।
आदेश के तहत इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट चेन्नई की 7. 05 करोड़ रूपए की एक स्कूल इमारत तथा मैसर्स हार्मनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 68 लाख रूपए की एक गोदाम की इमारत को भी कुर्क किया गया। ईडी ने कहा कि उसने ‘‘मामले में उसकी संलिप्तता को देखते हुए’’ संपत्ति कुर्क की। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने गैर-काूननी क्रियाकलाप रोकथाम कानून के तहत एनआईए की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पिछले दिसंबर में नाइक तथा अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
एजेंसी ने उसके सामने हाजिर होने के लिए नाइक को चार सम्मन भेजे थे लेकिन एजेंसी ने कहा कि उपदेशक ने उन्हें ‘‘नजरअंदाज’’ किया। एजेंसी ने इससे पहले इस मामले में नाइक के करीबी अमीर अब्दुल एम. गजदर को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।