Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Feb, 2018 03:18 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले अदालत में पीड़िता की ओर से डाले गए इस्तगासे पर फैसला करते हुए उसके पति तथा ननदोई को 3-3 वर्ष की कैद तथा 6-6 हजार रुपए जुर्माना किया है। बताया जा रहा है कि जसविन्द्र...
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले अदालत में पीड़िता की ओर से डाले गए इस्तगासे पर फैसला करते हुए उसके पति तथा ननदोई को 3-3 वर्ष की कैद तथा 6-6 हजार रुपए जुर्माना किया है। बताया जा रहा है कि जसविन्द्र कौर ने 18 अक्तूबर 2016 को संबंधित अदालत में डाले गए इस्तगासे में बताया कि उसके विवाह से कुछ समय बाद ही उसके पति जगजीत सिंह दहेज की मांग करने लगा तथा अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।
इस मामले में उसने अपनी ननद रंजीत कौर तथा ननदोई सुरिन्द्र सिंह की ओर से भी जगजीत सिंह का साथ देने के आरोप लगाए थे। पीड़िता ने बताया था कि उस द्वारा इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। इस पर अदालत ने आज वीरवार को अपना फैसला सुनाया।