पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद, ऐसे की थी पत्नी की हत्या

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Feb, 2018 08:22 AM

murder case

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने करीब 3 वर्ष पहले थाना समालसर पुलिस की ओर से पत्नी की हत्या करने के आरोपों में दोषी पति गुरविन्द्र सिंह को उम्र कैद की सजा व 3 लाख रुपए जुर्माना किया है।

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने करीब 3 वर्ष पहले थाना समालसर पुलिस की ओर से पत्नी की हत्या करने के आरोपों में दोषी पति गुरविन्द्र सिंह को उम्र कैद की सजा व 3 लाख रुपए जुर्माना किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के वकील रूपिन्द्र सिंह बराड़ की दलीलों के आधार पर अदालत ने पति को इस संबंध में 9 फरवरी को दोषी करार दिया था। अदालत ने इस मामले में दोषी को सजा सुनाने के लिए 14 फरवरी निश्चित की थी। 

ऐसे की थी पत्नी की हत्या
गुरविन्द्र सिंह नाराज होकर मायके चली गई पत्नी अमनदीप कौर को मना कर कार में बिठा कर वापस अपने घर ला रहा था, लेकिन उसने बीच रास्ते में पेपर कटर की सहायता से उसका गला काटकर हत्या कर दी और सड़क हादसे में उसकी मौत दिखाने की कोशिश की। इसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ था।

बता दें कि इस मामले में थाना समालसर पुलिस ने 17 मई, 2015 को पीड़िता के पिता समालसर निवासी मेजर सिंह के बयान के आधार पर हत्या करने वाले आरोपी पति गुरविन्द्र सिंह व उसका साथ देने वाले 3 अन्य राजदीप सिंह, मनजिंद्र सिंह व मनजीत सिंह को भी नामजद किया था। राजदीप को अदालत ने सबूत की कमी के चलते बरी कर दिया था, जबकि मनजीत सिंह की मौत हो चुकी है। वहीं तीसरे आरोपी मनजिंद्र सिंह को अदालत द्वारा भगौड़ा करार दिया जा चुका है।

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