Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jan, 2018 08:39 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज रजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने रंजिश के चलते किए गए हमले में लगभग 2 साल पहले थाना बधनी कलां पुलिस की ओर से नामजद किए 5 कथित आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार पर 20 जनवरी को दोषी...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज रजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने रंजिश के चलते किए गए हमले में लगभग 2 साल पहले थाना बधनी कलां पुलिस की ओर से नामजद किए 5 कथित आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार पर 20 जनवरी को दोषी करार दिया था।
अदालत ने इस मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए पांचों दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। बता दें कि थाना बधनी कलां पुलिस ने गांव राऊंके कलां निवासी शेर सिंह की 5 जून, 2016 को मिली शिकायत के आधार पर गांव के ही बेअंत सिंह, गुरजैपाल सिंह, करतार सिंह, हरविन्द्र सिंह उर्फ सन्नी व कुलविन्द्र सिंह के खिलाफ मामले की प्राथमिक जांच के उपरांत मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता ने उक्त लोगों पर रंजिशन 22 मई, 2016 को उनके घर के बाहर पहुंच उन्हें धमकाने व ऐसा करने से रोकने पर उस पर व उसके पिता महिन्द्र सिंह पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया था। जिसमें पिता की फरीदकोट के मैडीकल कालेज में मौत हो गई थी।