Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jan, 2018 10:57 AM
हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम की ओर से गत कई वर्षों से नगर निगम की जगह पर कब्जा करके चलाई जा रही अवैध दुकानों व खोखों पर कार्रवाई की जा रही है।
मोगा (संदीप): हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम की ओर से गत कई वर्षों से नगर निगम की जगह पर कब्जा करके चलाई जा रही अवैध दुकानों व खोखों पर कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले में अपनी दुकानों के आगे बनाए गए 12 फुट के थड़ों को भी नगर निगम की ओर से कब्जे में लेने की कार्रवाई को रोकने के लिए पुरानी दाना मंडी के दुकानदारों द्वारा ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट की अदालत में दायर की गई याचिका पर आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में नगर निगम पक्ष के वकील वरिन्द्रपाल सिंह की ओर से वकालत नामा दायर करने के बाद अब इस मामले की सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख निश्चित की गई है।
गौरतलब है कि 18 जनवरी को ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट की अदालत में डाली गई अपील तथा उसके 2 जनवरी को अदालत द्वारा रद्द करने के बाद एक बार फिर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सीनियर डिवीजन गुरविन्द्र सिंह जौहल की अदालत में अपील लगाकर इन 12 फुट थड़ों का मूल्य देने के बाद ही कब्जा करने का दावा किया गया था। इस पर अदालत की ओर से मंगलवार को नगर निगम को इस संबंधी रिकार्ड अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए थे।