Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Feb, 2018 11:19 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने कबूतरबाजी के आरोपों में घिरे एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सबूतों व गवाहों की भारी कमी तथा आरोपी पक्ष के वकील अनीश कांत शर्मा की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
मोगा(संदीप): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने कबूतरबाजी के आरोपों में घिरे एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सबूतों व गवाहों की भारी कमी तथा आरोपी पक्ष के वकील अनीश कांत शर्मा की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
इस मामले में थाना बधनी कलां की पुलिस को बयान दर्ज करवाते जिले के विभिन्न गांवों से संबंधित 5 शिकायतकर्ताओं रणजीत सिंह, कर्मजीत सिंह, निर्मल सिंह, सतिन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह ने कुलविन्द्र सिंह गोल्डी पर आरोप लगाए थे कि उसने विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे 8-8 लाख रुपए ठगे हैं। इस मामले में अदालत ने धारा 319 तहत आरोपी कुलविन्द्र सिंह गोल्डी के पिता भूपिन्द्र सिंह व माता जगजीत कौर को भी शामिल किया था। शुक्रवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।