Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jan, 2018 08:35 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में शामिल 1 आरोपी को सबूत तथा गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में शामिल 1 आरोपी को सबूत तथा गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
थाना बाघापुराना पुलिस ने 13 अक्तूबर, 2013 को गश्त दौरान गांव गज्जनवाला निवासी लखवीर सिंह उर्फ बीरा को शक के आधार पर रोका था, जिससे तलाशी दौरान 500 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया था। इसके खिलाफ थाना बाघापुराना में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।