Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Feb, 2018 01:30 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे डेढ़ वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसे 2 महीने की अतिरिक्त कैद भी...
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे डेढ़ वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसे 2 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना कोटईसे खां पुलिस ने 6 दिसम्बर, 2013 को गश्त के दौरान जनेर ङ्क्षलक रोड पर शक के आधार पर एक स्कूटर सवार को रोककर उससे चूरा-पोस्त बरामद किया था। आरोपी की पहचान बलकार सिंह निवासी गांव गगड़ा के रूप में हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।