Edited By Updated: 23 Aug, 2016 11:33 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की....
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में शामिल एक आरोपी को 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 3 माह की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश भी दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना सिटी साऊथ पुलिस की ओर से 21 दिसम्बर, 2013 को बाईपास कोटकपूरा से गांव बुक्कनवाला जाती लिंक सड़क पर गश्त के दौरान स्कूटर सवार युवक को रोक कर उसकी तलाशी लेकर उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था। आरोपी की पहचान स्थानीय मोहल्ला सोढियां निवासी हनी के तौर पर हुई थी।