Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Feb, 2018 11:05 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत के आधार पर 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत के आधार पर 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि थाना अजीतवाल पुलिस ने 6 जुलाई, 2016 को गश्त के दौरान कस्बा अजीतवाल से गांव ढुढीके जाती ङ्क्षलक रोड पर शक के आधार पर पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उससे नशीला पाऊडर बरामद किया गया था। आरोपी की पहचान गांव चूहड़चक्क निवासी तरसेम सिंह उर्फ सेमा के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।