Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Feb, 2018 05:25 PM
पुलिस आयुक्त आर. एन. ढोके ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शहर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।....
लुधियाना(हितेश): पुलिस आयुक्त आर. एन. ढोके ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शहर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिटी पुलिस चीफ ने कहा कि सीनियर सैकेंड्री स्कूल फॉर मैरिटोरियस स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय को सूचित किया गया है कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में दंड सहिंता 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया है कि परीक्षा के दौरान पांच लोगों या उससे अधिक के परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर की परिधी में 31 मार्च तक एकत्र होने को प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि छात्र और अन्य परिजन आमतौर पर परीक्षा केंद्र के बाहर एकत्र हो जाते हैं।