Edited By Updated: 31 Dec, 2015 02:55 PM
1 जनवरी 2016 से आयकर का पैन नंबर उल्लेख करने का नया नियम लागू हो जाएगा
खन्ना : 1 जनवरी 2016 से आयकर का पैन नंबर उल्लेख करने का नया नियम लागू हो जाएगा जिसके अनुसार देशभर में एक सीमा से ऊपर नकदी का लेन-देन, खरीद-बिक्री करने वालों के लिए पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा।
जिन लोगों ने सीमा से ऊपर लेन-देन करना है लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें फार्म-60 भरकर अपना पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।
1 जनवरी से देश में उद्योगों, व्यापारियों को 2 लाख से ऊपर कोई बिल काटने पर बिल पर उनका एवं खरीददार का पैन नंबर अंकित करना होगा। मैरिज पैलेस, रैस्टोरैंट-होटलों में विवाह-शादी व अन्य समारोह करने वालों के लिए परेशानी आने वाली है क्योंकि नए नियम के अनुसार अगर 50 हजार रुपए के ऊपर नकद भुगतान किया जा रहा है तो पैन नंबर अंकित करना अनिवार्य हो जाएगा।
ट्रैवल एजैंसियों को विदेश यात्रा के लिए, रिजर्व बैंक बांड व अन्य बांड खरीदने, एल.आई.सी. पालिसी लेने के लिए 50 हजार रुपए से अधिक भुगतान होता है तो अब पैन नंबर देना होगा। नए नियम के मुताबिक जमीन-जायदाद की बिक्री के लिए पैन कार्ड देने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।