Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jan, 2018 02:48 PM
सुफियां चौक स्थित अमरसन फैक्टरी में आगजनी व बिल्डिंग जमींदोज के हादसे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए फैक्टरी मालिक इंद्रजीत सिंह गोला की जमानत याचिका आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एस. जौहल की अदालत ने खारिज...
लुधियाना(मेहरा): सुफियां चौक स्थित अमरसन फैक्टरी में आगजनी व बिल्डिंग जमींदोज के हादसे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए फैक्टरी मालिक इंद्रजीत सिंह गोला की जमानत याचिका आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एस. जौहल की अदालत ने खारिज कर दी है।
इंद्रजीत सिंह गोला को फैक्टरी आगजनी व हादसे के बाद पुलिस ने धारा 304 के तहत मामले में नामजद करते हुए गिरफ्तार किया था। जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की थी और कहा था कि उसका इस मामले में कोई कसूर नहीं है और नियमों के अनुसार वो बिल्डिंग बनवाकर अपनी फैक्टरी चला रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेवजह इस मामले में शामिल कर लिया। वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि फैक्टरी को नियमों के विपरीत बनाकर चलाया जा रहा था और वहां पड़े ज्वलनशील पदार्थ के चलते जहां आग फैली, वहीं इसके कारण पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज हो गई थी जिसमें जहां 13 लोग मारे गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंद्रजीत सिंह गोला की जमानत को खारिज कर दिया।