Edited By Updated: 09 Feb, 2016 10:08 AM
मजीठिया मानहानि मामला में आप' नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है।
लुधियाना : लुधियाना की एक अदालत ने पंजाब के रैवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा किए गए मानहानि के केस में ‘आप’ नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। संजय सिंह आज न्यायाधीश बिक्रमदीप सिंह की अदालत में पेश हुए, जहां न्यायाधीश ने उन्हें 50 हजार रुपए के जमानती बांड के साथ जमानत दे दी तथा केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है। संजय सिंह आज अदालत में 12.30 बजे पेश हुए।
वहीं उनके उपस्थित होने से पहले ही उनके वकीलों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर संजय सिंह के समर्थक भी मौजूद थे। संजय सिंह के वकील ने मीडिया को बताया कि सम्मन तामील न होने के बावजूद मीडिया
की खबरों के आधार पर ही संजय सिंह अदालत में पेश हुए थे। अदालत में पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने दोहराया कि वह अपने पूर्व में दिए उस बयान पर कायम हैं।
मजीठिया के ड्रग सरगना होने के बारे में पूरा पंजाब जानता है तथा ड्रग तस्कर मनजीत सिंह भोला ने भी उनका नाम लिया था। लेकिन पंजाब पुलिस में हिम्मत नहीं है कि वह मजीठिया के खिलाफ जांच करे और न ही मोदी सरकार में हिम्मत है कि वह इन्फोर्समैंट विभाग से जांच करवा सके। उधर, आज बिक्रम सिंह मजीठिया पेश नहीं हुए। उनके वकील ने बताया कि उन्होंने मजीठिया की हाजिरी माफ करवाने के लिए पिछली तारीख पर अर्जी दायर की थी जिस पर अदालत ने आज मजीठिया की हाजिरी तब तक के लिए माफ कर दी, जब तक अदालत द्वारा उन्हें बुलाया नहीं जाता।