Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 11:06 AM
अतिरिक्त सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में एक महिला को 6 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सदर मुक्तसर की पुलिस ने 21 नवम्बर, 2014 को गांव गोनियाना के पास नाकाबंदी दौरान एक महिला को...
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): अतिरिक्त सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में एक महिला को 6 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सदर मुक्तसर की पुलिस ने 21 नवम्बर, 2014 को गांव गोनियाना के पास नाकाबंदी दौरान एक महिला को काबू कर उससे 80 ग्राम नशीला पाऊडर व 1 किलो 750 ग्राम भुक्की चूरा पोस्त बरामद किया था। जांच के दौरान महिला की पहचान अमरजीत कौर निवासी गोनियाना रोड मुक्तसर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंधी थाना सदर मुक्तसर में मुकद्दमा दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया।
सरकारी वकील अमित गोकलानी की दलीलों व पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी महिला को धारा 22, 51, 85 अधीन 4 साल कैद व 40 हजार रुपए जुर्माना व धारा 15, 61, 85 अधीन 2 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा का आदेश दिया है।