Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Nov, 2017 09:56 AM
र्ण मंदिर अमृतसर में परिक्रमा के साथ लगती जमीन (बुंगा मजहााबियान) के कब्जे को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कब्जे को लेकर जारी एग्जीक्यूशन वारंट्स पर स्टे लगा दिया है। वहीं, प्रतिवादी...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): स्वर्ण मंदिर अमृतसर में परिक्रमा के साथ लगती जमीन (बुंगा मजहााबियान) के कब्जे को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कब्जे को लेकर जारी एग्जीक्यूशन वारंट्स पर स्टे लगा दिया है। वहीं, प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को होगी और तब तक स्टे जारी रहेगा।
एक्स मिलिट्री मजहबी सिख एसोसिएशन और पदाधिकारियों को पार्टी बनाते हुए दायर याचिका पर 25 सितम्बर, 2017 को सिविल जज, अमृतसर ने याची कमेटी की आपत्तियां रद्द करने के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए आदेशों को गैर-कानूनी और तानाशाही रूप से लिया फैसला बताया। वहीं मांग की गई कि याचिका के लंबित रहने तक एग्जीक्यूशन कोर्ट के जारी आदेशों पर स्टे लगाया जाए।