ग्राहक खरीद में ठगी होने पर शिकायत दर्ज करवा सकता है : ए.डी.सी.

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Dec, 2017 04:50 PM

the billed customer can file a complaint in case of fraud

: उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। ये विचार ए.डी.सी. राहुल चाबा ने  खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा दिवस संबंधी करवाए जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

कपूरथला (गुरविन्द्र कौर): उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। ये विचार ए.डी.सी. राहुल चाबा ने  खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा दिवस संबंधी करवाए जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की खरीद समय बिल जरूर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की ठगी से बचा जा सके। कोई भी ग्राहक जिसके पास बिल हो खरीद में ठगी होने पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। 

कहां की जा सकती है शिकायत
*20 लाख रुपए तक की चीज के लिए शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। इसके फैसले विरुद्ध अपील 30 दिनों के अंदर राज्य कमिशन से की जा सकती है। 
*20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत राज्य कमिशन व 1 करोड़ से अधिक की शिकायत राष्ट्रीय कमिशन से की जा सकती है। 

हमें अपने अधिकारों बारे खुद जागरूक होना चाहिए 
एडवोकेट तेजपाल सिंह वालिया, विजय कालिया ने भी उपभोक्ताओं को दरपेश मुश्किलों व इनके निपटारे संबंधी जानकारी दी। जिला खुराक व सप्लाई कंट्रोलर पिंदर सिंह ने कहा कि हमें अपने अधिकारों बारे खुद तो जागरूक होना ही चाहिए साथ ही दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। 
 

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