मुंह ढककर वाहन चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Nov, 2017 02:38 PM

strict action will be done on covering the face

बाइक अथवा अन्य दोपहिया वाहन चलाते समय अगर कोई पुरुष मुंह ढांप कर ड्राइव कर रहा है तो उसे सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्ज्वल ने आज एक आदेश जारी करके मुंह ढांप कर दोपहिया वाहन चलाने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है। जिले...

होशियारपुर (जैन): बाइक अथवा अन्य दोपहिया वाहन चलाते समय अगर कोई पुरुष मुंह ढांप कर ड्राइव कर रहा है तो उसे सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्ज्वल ने आज एक आदेश जारी करके मुंह ढांप कर दोपहिया वाहन चलाने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है। जिले में लूटमार की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। 

इस संबंधी एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन ने जिला प्रशासन के ध्यान में लाया था कि वारदात संबंधी जब सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज चैक की जाती है तो मुंह ढंका होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि आरोपियों की शिनाख्त व आम जनता के जानमाल की सुरक्षा के लिए पाबंदी लगाना जरूरी है। ये आदेश आगामी 5 जनवरी तक प्रभावी होंगे।  

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