Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 03:35 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग ने कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले आरोपी गुरमीत सिंह की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद उसे 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग ने कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले आरोपी गुरमीत सिंह की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद उसे 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
आरोपी गुरमीत सिंह ने अपने पिता की खराब सेहत का हवाला देते हुए उनका इलाज करवाने के लिए अदालत से जमानत मांगी थीं, वही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी निर्धारित की है। दमदमी टकसाल चीफ हरनाम सिंह धूमा को सिख कथावाचक रणजीत सिंह ढडरियां वाले के काफिले पर हमला करने के मामले में आरोपी बनाने की मांग की गई है। जिस पर बाकायदा शिकायतकत्र्ता कुलविंदर सिंह ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की हुई है, जिस पर उनकी तरफ से उनके वकील ने हरनाम सिंह धूमा को मामले में आरोपी बनाने के लिए बहस भी की है।
लेकिन शिकायतकत्र्ता के वकील ने फिलहाल इस पर अगली कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा है इसलिए इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सका।वही अदालत ने अगली पेशी पर सिविल अस्पताल के डाक्टर को भी तलब किया है जिन्होंने 2 आरोपियों अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह को ऑसिफिकेशन टैस्ट रिपोर्ट में उन्हें 18 वर्ष से अधिक उम्र का बताया था। इनके वकील डाक्टर पर जिरह करना चाहते है।