Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 12:11 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने 3 वर्ष पहले एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल एक दोषी को 7 वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने 3 वर्ष पहले एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल एक दोषी को 7 वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
इस मामले में शिकायतकर्ता गांव खोटे निवासी पीड़िता ने 23 अगस्त, 2014 को थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति की 5-6 महीने पहले मौत हो गई थी। उसके पति जगदीश के दोस्त इकबाल सिंह का आमतौर पर उनके घर आना-जाना था, जो उसके पति की मौत के बाद भी जारी रहा। उसने आरोप लगाया कि 20 अगस्त, 2014 को उक्त आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।