Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Dec, 2017 02:27 PM
विवाह का प्रलोभन देकर एक नाबालिगा से बीते लगभग 6 माह से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध धारीवाल पुलिस ने धारा 376 तथा प्रोटैक्टशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस एक्ट 2012 के अधीन केस दर्ज किया है। आरोपी फरार होने में सफल हो गया।
धारीवाल/गुरदासपुर (बलवीर, खोसला, विनोद): विवाह का प्रलोभन देकर एक नाबालिगा से बीते लगभग 6 माह से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध धारीवाल पुलिस ने धारा 376 तथा प्रोटैक्टशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस एक्ट 2012 के अधीन केस दर्ज किया है। आरोपी फरार होने में सफल हो गया। जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ चूडिय़ां निवासी एक लड़की (17) ने धारीवाल पुलिस को शिकायत दी कि उसकी एक रिश्तेदार गांव कल्याणपुर में रहती है तथा वह उसके पास आती थी।
इस दौरान 17-6-2017 को गांव कल्याणपुर निवासी जतिन्द्र सिंह पुत्र राजविन्द्र सिंह से उसकी जान-पहचान हो गई तथा जतिन्द्र सिंह उसे विवाह का प्रलोभन देकर उससे दुष्कर्म करता रहा परंतु 24 दिसम्बर को वह फिर गांव कल्याणपुर आई तथा 25 दिसम्बर को आरोपी ने उसे छत पर बुलाया तथा आरोपी ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया। इस शिकायत की जांच का काम सब-इंस्पैक्टर मलविंद्र कौर को सौंपा गया है। जांच करने के बाद धारीवाल पुलिस ने आरोपी जतिन्द्र सिंह के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया तथा पीड़िता के अदालत में बयान करवा कर उसका मैडीकल करवाया जा रहा है।