Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jan, 2018 11:40 AM
पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से साल 2013-2014 में प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया था जिसको अब तक कई मकान मालिकों और प्रॉपर्टी धारकों ने नहीं भरा था। उनको सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इस पर लगे ब्याज और पैनल्टी में छूट देते हुए एक ही किस्त...
गिद्दड़बाहा(राठौड़): पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से साल 2013-2014 में प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया था जिसको अब तक कई मकान मालिकों और प्रॉपर्टी धारकों ने नहीं भरा था। उनको सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इस पर लगे ब्याज और पैनल्टी में छूट देते हुए एक ही किस्त में जमा करवाने पर बनती रकम में भी 10 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया गया था।
इस संबंधित जानकारी देते हुए कार्यसाधक अधिकारी जगसीर सिंह धालीवाल ने बताया कि अब तक हाऊस टैक्स के रूप में यह छूट मिलने के उपरांत 4 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा चूका है। उनका कहना है कि जिन मकान मालिकों और प्रॉपर्टी मालिकों ने अब तक इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है वे समय रहते 15 जनवरी तक अपना बनता टैक्स जमा करवा दें नहीं तो उनके खिलाफ पंजाब-म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 81 के अधीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।