Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Nov, 2017 11:36 AM
जिस तरह अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के मामले में प्रशासन द्वारा आनाकानी की जा रही है, उसी तरह पावरकॉम व बी.एस.एन.एल. ने भी अवैध कालोनियों में कनैक्शन न देने के बारे में ग्लाडा की सिफारिश पर अमल नहीं किया है।
लुधियाना(हितेश): जिस तरह अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के मामले में प्रशासन द्वारा आनाकानी की जा रही है, उसी तरह पावरकॉम व बी.एस.एन.एल. ने भी अवैध कालोनियों में कनैक्शन न देने के बारे में ग्लाडा की सिफारिश पर अमल नहीं किया है।
लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध कालोनियां बनने की समस्या हल न होने के मद्देनजर ग्लाडा ने जो पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995 के नियमों के तहत सख्ती बढ़ाने का फार्मूला अपनाया है, उसके तहत रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के लिए पहली बार 11 सितम्बर को डिप्टी कमिश्नर को सिफारिश भेजी गई, जिसमें पावरकॉम व बी.एस.एन.एल. को भी अवैध कालोनियों में कनैक्शन न देने के बारे में सूचित किया गया था।
अगर इस पर अमल की बात करें तो पावरकॉम के लोकल आफिस ने उनके पटियाला हैडक्वार्टर से कोई फैसला आने के बाद ही बिजली कनैक्शनों पर रोक लगा पाने की दलील दी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही पावरकॉम ने अवैध कालोनियों के अलावा किसी भी एरिया में कनैक्शन लेने पर लगी एन.ओ.सी. की शर्त पूरे पंजाब के लिए हटा दी थी। इसी तरह बी.एस.एन.एल. ने भी ग्लाडा की मुहिम में सहयोग देने की जरूरत नहीं समझी, जिसके द्वारा अवैध कालोनियों में कनैक्शन दिए जा रहे हैं।