मामला झूठा केस डालने का :पुलिस अधिकारी नहीं हुए अदालत में पेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 02:01 PM

police officer not present in court

झूठे केस में फंसाने के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (स्पैशल कोर्ट) परमिन्द्र सिंह राय ने आज तीनों ही पुलिस अधिकारियों को अदालत में सम्मन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर कड़ा संज्ञान लिया है।

 
होशियारपुर अमरेन्द्र): झूठे केस में फंसाने के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (स्पैशल कोर्ट) परमिन्द्र सिंह राय ने आज तीनों ही पुलिस अधिकारियों को अदालत में सम्मन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर कड़ा संज्ञान लिया है।

आज अदालत परिसर में इस बात की जानकारी देते हुए एडवोकेट सर्बजीत सिंह भुंगा ने मीडिया को बताया कि लुधियाना में तैनात डी.सी.पी. लखबीर सिंह और होशियारपुर में तैनात ए.एस.आई. प्रदीप कुमार व हैड कांस्टेबल सतीश कुमार मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को तय कर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर व होशियारपुर के एस.एस.पी. को सम्मन तालीम करा तीनों ही पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश करवाने का निर्देश दिया है। 

 पीड़ित परिवार विक्रम सिंह व राजबीर कौर की उपस्थिति में एडवोकेट सर्बजीत सिंह भुंगा ने बताया कि उस समय थाना माडल टाऊन में तैनात ए.एस.आई. (उस समय हवलदार) प्रदीप कुमार ने एक साजिश के तहत राजबीर कौर के पति विक्रम सिंह पर झूठी कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी 2014 को नशीले पदार्थ रखने का केस डाल गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में विक्रम सिंह को करीब 7 महीने जेल में रहना पड़ा। 

इस मामले में माननीय अदालत ने 10 अक्तूबर 2017 को विक्रम सिंह को बरी कर दिया था। अदालत ने पुलिस की तरफ से विक्रम को झूठे केस में फंसाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए धारा 193 के तहत डी.एस.पी. लखबीर सिंह (तत्कालीन इंस्पैक्टर) के साथ-साथ प्रदीप कुमार व सतीश कुमार को सम्मन जारी कर 1 नवम्बर को अदालत में तलब किया था।1

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!