Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Dec, 2017 03:29 PM
पी.ओ. स्टाफ ने 2012 दौरान जेल में मोबाइल फोन का प्रयोग करने के मामले में भगौड़ा करार दिए गए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे अदालत में पेश किया जा रहा है।
पी.ओ. स्टाफ के प्रभारी एस.आई. गुरतेज सिंह ने बताया कि आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी रतिया के...
बठिंडा(परमिंद्र): पी.ओ. स्टाफ ने 2012 दौरान जेल में मोबाइल फोन का प्रयोग करने के मामले में भगौड़ा करार दिए गए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे अदालत में पेश किया जा रहा है।
पी.ओ. स्टाफ के प्रभारी एस.आई. गुरतेज सिंह ने बताया कि आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी रतिया के खिलाफ 2012 के दौरान थाना सरदूलगढ़ में 307 का मामला दर्ज किया जिसमें वह जेल में था।
इसी दौरान उसने जेल में मोबाइल फोन का प्रयोग किया जिसके तहत उसके खिलाफ धारा-188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उक्त मामले में वह जमानत पर रिहा हो गया लेकिन बाद में अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसे 6 नवम्बर को भगौड़ा करार दे दिया था। अब उनकी टीम को गुरप्रीत सिंह के रतिया में होने संबंधी सूचना मिली थी। पुलिस ने छापेमारी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है ताकि अगली कार्रवाई हो सके।