Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Jan, 2018 10:41 AM
जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने जिला पटियाला अंदर मौजूद समूह प्रिंटिंग प्रैसों, पेंटरों द्वारा इश्तिहार की छपाई/लेखन समय प्रिंटिंग प्रैस, पेंटर और छपवाने वाले का नाम, मुकम्मल पता, टैलीफोन नंबर आदि को यकीनी बनाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने...
पटियाला(जोसन): जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने जिला पटियाला अंदर मौजूद समूह प्रिंटिंग प्रैसों, पेंटरों द्वारा इश्तिहार की छपाई/लेखन समय प्रिंटिंग प्रैस, पेंटर और छपवाने वाले का नाम, मुकम्मल पता, टैलीफोन नंबर आदि को यकीनी बनाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम पटियाला, नगर कौंसिलों की तरफ से निर्धारित स्थानों पर ही पेंट के साथ लेखन, इश्तिहार/पोस्टर/पम्फलेट/बैनर आदि लगाए जाएंगे।
इसके अलावा सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह के इश्तिहार या पेंटिंग करने पर पाबंदी होगी। आदेशों मुताबिक यदि नगर निगम पटियाला/नगर कौंसिलों की तरफ से निर्धारित स्थानों के अलावा इश्तिहार/पोस्टर/बैनर/पम्फलेट आदि लगाए जाते हैं तो पंजाब प्रीवैंशन ऑफ डीफेसमैंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1997 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।आदेशों में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि जिला पटियाला में बड़ी संख्या में सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक स्थानों पर इश्तिहार, पोस्ट, पम्फलेट, बैनर लगा दिए जाते हैं।
रंग-रोगन के साथ लिखाई कर दी जाती है जिससे शहर की सुंदरता खराब होती है और उक्त एक्ट का उल्लंघन भी होता है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्ट की धारा 3 मुताबिक कार्रवाई कर 6 माह की कैद, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम पटियाला, डिप्टी डायरैक्टर, स्थानीय सरकार, पटियाला को लिखा है
कि उक्त एक्ट का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नियमों अनुसार कार्रवाई की जाए।