Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 01:45 PM
मोगा पुलिस ने नगर सुधार ट्रस्ट मोगा के पूर्व चेयरमैन तथा कांग्रेसी नेता गुरदीप सिंह गिल की हत्या के मामले में उसके भांजे गुरप्रीत सिंह सिद्धू को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश...
मोगा (आजाद): मोगा पुलिस ने नगर सुधार ट्रस्ट मोगा के पूर्व चेयरमैन तथा कांग्रेसी नेता गुरदीप सिंह गिल की हत्या के मामले में उसके भांजे गुरप्रीत सिंह सिद्धू को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार मृतक गुरदीप सिंह गिल की पत्नी जसपाल कौर ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में कहा था कि उसका पति रोजाना की तरह सुबह 4 बजे के करीब अपने घर के साथ लगती खालसा कालेज की ग्राऊंड में 8 जुलाई, 2014 को सैर करने के लिए गया था। करीब 10 मिनट बाद उसके पति को ग्राऊंड में से लवप्रीत सिंह, सुरेन्द्र कुमार तथा जसविंद्र सिंह निवासी मोगा उठाकर घर लाए और उससे कहा कि अज्ञात व्यक्तियों ने गुरदीप सिंह पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया। इस पर तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल मोगा पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डी.एम.सी. लुधियाना रैफर कर दिया। वहां गुरदीप सिंह ने दम तोड़ दिया था।
क्या कहना है थाना प्रभारी का
जब इस संबंध में थाना सिटी मोगा के प्रभारी इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी जसपाल कौर के बयानों पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाना सिटी मोगा में हत्या का मामला 8 जुलाई, 2014 को दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उक्त हत्या के मामले में गुरप्रीत सिंह का हाथ हो सकता है, जिस पर पुलिस ने उक्त मामले में अ/ध 120-बी लगा दी थी। मामले की जांच आई.जी. पंजाब निलभ किशोर द्वारा की गई। जांच के बाद गुरप्रीत सिंह सिद्धू को गिरफ्तार किया गया।
आरोपों को बताया बेबुनियाद
जब इस संबंध में गुरप्रीत सिंह सिद्धू से बात की तो उसने कहा कि उस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। वह मृतक का सगा भांजा है। अपने मामा की हत्या कैसे करवा सकता हूं। उसने डी.जी.पी. पंजाब पुलिस से गुहार लगाई कि उसे फंसाया गया है