Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Nov, 2017 03:14 PM
धारीवाल में लगभग 9 वर्ष पूर्व बच्चे मुनीश वर्मा पुत्र विजय वर्मा की हत्या संबंधी परिवार द्वारा आरोपी बताए गए मोहम्मद रफी उर्फ सिपाहिया गुज्जर की जमानत रद्द हो गई। पीड़ित विजय वर्मा ने बताया कि 2008 में अकाली-भाजपा सरकार दौरान मोहम्मद रफी उर्फ...
गुरदासपुर (विनोद): धारीवाल में लगभग 9 वर्ष पूर्व बच्चे मुनीश वर्मा पुत्र विजय वर्मा की हत्या संबंधी परिवार द्वारा आरोपी बताए गए मोहम्मद रफी उर्फ सिपाहिया गुज्जर की जमानत रद्द हो गई। पीड़ित विजय वर्मा ने बताया कि 2008 में अकाली-भाजपा सरकार दौरान मोहम्मद रफी उर्फ सिपाहिया गुज्जर की राजनीतिक पहुंच होने के कारण उसके बेटे की हत्या का मामला अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया था।
इस संबंधी चाहे तब रोष प्रदर्शन भी हुआ लेकिन फिर भी सिपाहिया गुज्जर के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया गया और अब पुलिस द्वारा पुन: केस खोलने पर मोहम्मद रफी उर्फ सिपाहिया गुज्जर ने एडिशनल सैशन जज की अदालत में पेशी जमानत हेतु आवेदन किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त सिपाहिया गुज्जर पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सुच्चा सिंह लंगाह वाले मामले में भी गिरफ्तारी स्टे समाप्त हो चुका है।
इस संबंधी मामले की जांच कर रहे डी.एस.पी. गुरबंस सिंह बैंस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सिपाहिया गुज्जर भगौड़ा है जिसे पुलिस पकडऩे का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सिपाहिया गुज्जर के विरुद्ध गुज्जर याकूब की पत्नी के साथ गलत हरकत करने का मामला भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त उसके खिलाफ कई अन्य पुलिस स्टेशनों में भी मामले दर्ज हैं।