Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 11:06 AM
अदालत जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट हरविंद्र सिंह ने एक नाबालिग द्वारा किए कत्ल के मुकद्दमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार 3 फरवरी, 2014 को गांव महाबद्धर में रहने वाला 9वीं कक्षा का विद्यार्थी बंटी अपने...
श्री मुक्तसर साहिब (दर्दी): अदालत जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट हरविंद्र सिंह ने एक नाबालिग द्वारा किए कत्ल के मुकद्दमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार 3 फरवरी, 2014 को गांव महाबद्धर में रहने वाला 9वीं कक्षा का विद्यार्थी बंटी अपने घर से शाम के समय अपने दोस्त घर गया था परंतु वापस घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे।
4 फरवरी को बंटी का शव गांव के पंचायत घर के पास प्राप्त हुआ। मृतक के पिता नीला सिंह ने थाना लक्खेवाली की पुलिस को सूचना देते हुए शक जाहिर किया कि उसके लड़के बंटी का कत्ल गांव महाबद्धर के ही एक लड़के गुरमीत सिंह ने किया है। नीला सिंह ने कहा कि मुलजिम को शक था कि बंटी उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था।
इस रंजिश में उसने बंटी का कत्ल कर दिया। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने गुरमीत सिंह के खिलाफ कत्ल के आरोप में धारा 302 आई.पी.सी. के अधीन थाना लक्खेवाली में मुकद्दमा दर्ज कर मामला अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम गुरमीत सिंह की आयु 17 साल होने के कारण उसका केस जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड के हवाले कर दिया। वकील गुरलाल सिंह ढिल्लों की दलीलों से सहमत होते हुए बोर्ड ने मुलजिम गुरमीत सिंह को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया।