Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 03:28 PM
जिला मैजिस्टे्रट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने मकान मालिकों को आदेश जारी किए कि वे अपने किराएदारों, घरेलू नौकरों व नौकरानियों का वैरीफिकेशन करवाना अनिवार्य करवाया जाए व उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस या किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था...
कपूरथला (मल्होत्रा/ गुरविन्द्र कौर): जिला मैजिस्टे्रट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने मकान मालिकों को आदेश जारी किए कि वे अपने किराएदारों, घरेलू नौकरों व नौकरानियों का वैरीफिकेशन करवाना अनिवार्य करवाया जाए व उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस या किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें उनका नाम, पता, फोटो सहित विवरण हो, लेकर पुलिस थाने में जमा व दर्ज करवाएं। इसी प्रकार उन्होंने जिला कपूरथला में होटल/रैस्टोरैंटों तथा हुक्काबारों में तंबाकू तथा निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी विभिन्न खाने-पीने वाली वस्तुएं या किसी अन्य प्रकार का समान ग्राहकों को बेचने व सर्व करने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्थान को हो सकता जुर्माना व सजा
-साइबर कैफे/एस.टी.डी, पी.सी.ओ./होटल मालिक अपने संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएं।
-सी.सी.टी.वी. कैमरों में पिछले 7 दिनों की रिकाॄडग की सुविधा होनी चाहिए।
-साइबर कैफे/होटल आदि के मालिक आने वाले लोगों के लिए रजिस्टर लगाएं।
-कैफे का प्रयोग करने वाले का नाम, पता, टैलीफोन व पहचान अपने हाथों से रजिस्टर्ड करें व कैफे उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर लें।
-सर्वर पर की गई कार्रवाई एक मेन सर्वर पर रखी जाएगी, जिसका रिकार्ड 6 माह तक रखा जाए।
-होटलों में आने वाले व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड, वोटर व फोटो कै्रडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसैंस द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्था में आने वाले व्यक्ति की कार्रवाई संदिग्ध लगे तो संस्था का मालिक उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दे। यह आदेश 19 जनवरी 2018 तक लागू रहेंगे।
बताते चलें कि आचार संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जो भी आदेश जारी होते हैं, उसको लागू करवाना जिला पुलिस का मुख्य कर्तव्य होता है। जिलाधीश के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व संस्थान के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति या संस्थान को जुर्माना व सजा का प्रावधान है।