Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 04:18 PM
तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए व नैशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के अधीन चलाए जा रहे कोटपा एक्ट 2003 बारे जागरूक करने के लिए सिविल सर्जन डा. सुखपाल सिंह के दिशा-निर्देशों अनुसार कंवलप्रीत सिंह सहायक......
श्री मुक्तसर साहिब(दर्दी): तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए व नैशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के अधीन चलाए जा रहे कोटपा एक्ट 2003 बारे जागरूक करने के लिए सिविल सर्जन डा. सुखपाल सिंह के दिशा-निर्देशों अनुसार कंवलप्रीत सिंह सहायक कमिश्नर फूड-कम-जिला नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में डा. गुरमनदीप सिंह, जिला तंबाकू कंट्रोल सैल की टीम जिनमें जिला हैल्थ इंस्पैक्टर लाल चंद, भगवान दास द्वारा शहर में तंबाकू विरोधी गतिविधियां की गईं।
इस अवसर पर मलोट रोड, बठिंडा रोड, बाईपास, कार्यालय डी.सी. कंटीन, कोटकपूरा रोड, बाईपास, नजदीक विभिन्न दुकानों, होटल, ढाबे व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सैक्शनों अधीन उल्लंघना करने वाले 12 व्यक्तियों से 1800 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। तंबाकू पदार्थों की सीधे या असीधे ढंग से मशहूरी करते 4 फ्लैक्स बोर्ड भी उतराए गए। टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू पदार्थों का सेवन करने से कैंसर, सांस, दमा, दिल व दिमाग के रोग, बांझपन, नामर्दी, टी.बी. आदि जैसे रोग होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी के प्रयोग पर मनाही है और खुली सिगरेट की बिक्री करना, तंबाकू पदार्थों की मशहूरी करने पर सजा या जुर्माना हो सकता है।