Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 08:40 AM
अतिरिक्त सैशन जज गुरमोहन सिंह की अदालत द्वारा सालिग राम निवासी अवतार नगर जालंधर को गांजा तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए अढ़ाई मास की कैद व 2000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज गुरमोहन सिंह की अदालत द्वारा सालिग राम निवासी अवतार नगर जालंधर को गांजा तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए अढ़ाई मास की कैद व 2000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 25.5.16 को थाना जी.आर.पी. जालंधर पुलिस ने संदेह होने पर रेलवे स्टेशन के एक नम्बर प्लेटफार्म से सालिग राम को पकड़ा था और तलाशी दौरान उसके कब्जा से 2 किलो गांजा बरामद हुआ था।