Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 10:37 AM
एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने नशीली दवाइयों के मामले में शा
फरीदकोट (जगदीश): एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने नशीली दवाइयों के मामले में शामिल आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 महीने की अलग सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार थाना सदर फरीदकोट के ए.एस.आई. अमरजीत सिंह ने पुलिस पार्टी सहित 27 मई 2015 को गश्त दौरान भोलूवाला से गांव पक्का को जाते कच्चे रास्ते पर अमानत सिंह पुत्र जगतार सिंह वासी गांव टहिणा को 400 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसके बाद चले केस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त फैसला सुनाया।