Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 03:32 PM
एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने नशीली दवाइयों के मामले में 2 व्यक्तियों को सुनवाई के बाद आरोपी करार देते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा...
फरीदकोट(जगदीश): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने नशीली दवाइयों के मामले में 2 व्यक्तियों को सुनवाई के बाद आरोपी करार देते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. राम सिंह व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने 25 नवम्बर, 2013 को गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को 1100 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान मलकीत सिंह उर्फ गागू पुत्र मंदर सिंह व गुलविंदर सिंह उर्फ किन्दा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी सरायेनागा जिला श्री मुक्तसर साहिब के रूप में हुई थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें माननीय अदालत में पेश किया गया था, जिस पर माननीय अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए उक्त फैसला सुनाया।