स्मैक रखने के आरोप में कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Dec, 2017 09:55 AM

imprisonment and fines for keeping smack

स्मैक रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने यहां के निवासी जरनैल सिंह को 1 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है।

फरीदकोट (स.ह.): स्मैक रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने यहां के निवासी जरनैल सिंह को 1 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है।


जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीना अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार थाना सदर फरीदकोट के ए.एस.आई. तेजिन्द्र सिंह व उनके साथियों ने 9 सितम्बर 2013 को चैकिंग दौरान जरनैल सिंह पुत्र केवल सिंह को 50 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। इस पर सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए उक्त सजा का हुक्म सुनाया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!