नाबालिग छात्रा को अगवा करने के मामले में कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Dec, 2017 03:30 PM

imprisonment and fine for kidnapping a minor student

स्पैशल जज सतविंद्र सिंह चाहल ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने के मामले में 2 आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

फरीदकोट (जगदीश): स्पैशल जज सतविंद्र सिंह चाहल ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने के मामले में 2 आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार सिटी पुलिस कोटकपूरा ने नाबालिग छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर 16 फरवरी 2016 को परमजीत सिंह व अनुबाला के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 363, 366ए 120 बी व बाल यौन शोषण रोकू एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार परमजीत सिंह व अनुबाला ने नाबालिग लड़की को यौन शोषण के लिए अगवा किया था। अदालत ने इस मामले में परमजीत सिंह को 4 वर्ष की कैद व 7 हजार रुपए जुर्माना, जबकि अनुबाला को 3 वर्ष की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


 

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