Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Nov, 2017 02:11 PM
स्वास्थ्य विभाग फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने एक्ट के तहत लाइसैंस या रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले होटल, रैस्टोरैंट को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि एक्ट के तहत लाइसैंस न लिया गया तो होटल व...
अमृतसर (दलजीत): स्वास्थ्य विभाग फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने एक्ट के तहत लाइसैंस या रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले होटल, रैस्टोरैंट को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि एक्ट के तहत लाइसैंस न लिया गया तो होटल व रैस्टोरैंट को ताला लगा कर जुर्माना किया जाएगा।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखबीर सिंह भागोवालिया ने कहा कि अपने 3 माह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जितनी भी फैक्टरियों, बड़े-बड़े रैस्टोरैंट और फाइव स्टार होटल में दबिश दी थी, इनमें से 80 प्रतिशत लोगों के पास फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लिया जाने वाला लाइसैंस मौजूद नहीं था, जबकि इस लाइसैंस को लेना काफी सरल है। एक बार तो उन्होंने कइयों को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी।
यदि सेहत विभाग बिना लाइसैंस चल रहे किसी भी कारोबारी को पकड़ लेता है तो उसे 6 माह की सजा और 2 लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, फैक्टरी अथवा यूनिट को सील करने के पूरे अधिकार भी सेहत अधिकारी के पास रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए कई कैंप भी लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आती हैं उनकी सुविधा के लिए अपने कार्यालय के बाहर एक हैल्प डैस्क की स्थापना करें। उन्होंने कहा कि विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार कैंप भी लगाए हैं। उन्होंने दोबारा छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों को अपील की है कि वे एक्ट का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।