Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 09:59 AM
स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत ने आयकर विभाग से जानबूझ कर जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग द्वारा दायर एक फौजदारी शिकायत के चलते तलब किए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को लुधियाना की 2...
लुधियाना(मेहरा): स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत ने आयकर विभाग से जानबूझ कर जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग द्वारा दायर एक फौजदारी शिकायत के चलते तलब किए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को लुधियाना की 2 विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए स्थगनादेश के चलते मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च निर्धारित की है। वहीं उपरोक्त शिकायतों की रिवीजन पटीशनों में सैशन कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे के चलते आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व रणइंद्र सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।
उल्लेखनीय की आयकर विभाग ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा 277 व फौजधारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत शिकायत दायर की हुई है। शिकायत में विभाग ने कैप्टन सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं व उसने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। विभाग द्वारा पहले ही कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पुत्र रणइंद्र सिंह के खिलाफ 2 अलग-अलग शिकायतें उपरोक्त अदालत में दायर की हुई हैं।
इसमें रणइंद्र सिंह बाकायदा अदालत में पेश भी हो चुके हैं लेकिन इन पर भी सैशन कोर्ट ने स्टे कर रखा है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा उन्हें सी.जे.एम. की कोर्ट में तलब किए जाने के फैसले के खिलाफ लगाई गई रिवीजन पटीशन की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एस. जौहल की अदालत में हुई। लेकिन अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है जबकि रणइंद्र सिंह द्वारा लगाई गई रिवीजन पटीशन की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत में हुई और उन्होंने इस पर सुनवाई करते हुए इसे 3 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया है।