Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 01:28 PM
स्वास्थ्य विभाग पंजाब के आदेशों पर सिविल सर्जन कपूरथला डा. हरप्रीत सिंह काहलों के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सहायक सिविल सर्जन डा. रमेश कुमारी बंगा के नेतृत्व में जिला कपूरथला के विभिन्न स्कैनिंग सैंटरों का निरीक्षण किया।
कपूरथला (शर्मा): स्वास्थ्य विभाग पंजाब के आदेशों पर सिविल सर्जन कपूरथला डा. हरप्रीत सिंह काहलों के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सहायक सिविल सर्जन डा. रमेश कुमारी बंगा के नेतृत्व में जिला कपूरथला के विभिन्न स्कैनिंग सैंटरों का निरीक्षण किया।
ए.सी.एस. डा. बंगा ने बताया कि टीम द्वारा एशिया पैसीफिक अस्पताल व मनजीत अस्पताल में चल रहे स्कैनिंग सैंटरों का रिकॉर्ड चैक किया। उन्होंने कहा कि स्कैनिंग सैंटरों के लिए जरूरी है कि वे पी.एन.डी.टी. एक्ट का पालन करें व उनके द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ही कार्य करें। उन्होंने बताया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग निर्धारित करना कानूनी जुर्म है जिसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है।