Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 12:59 PM
डी.सी. कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में मानव जीवन की सुरक्षा व अमन-शांति की स्थिति को कायम रखने के लिए विवाह/शादियों व अन्य समारोहों आदि में फायर आर्म...
कपूरथला(गुरविन्द्र कौर/मल्होत्रा): डी.सी. कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में मानव जीवन की सुरक्षा व अमन-शांति की स्थिति को कायम रखने के लिए विवाह/शादियों व अन्य समारोहों आदि में फायर आर्म (गोलियां चलाने) आदि चलाने व कपूरथला हद के सारे मैरिज पैलेसों, होटलों व अन्य ऐसी जगहें जहां विवाह/शादियों के अन्य समारोह किए जाते हैं, में फायर आर्म का प्रयोग करने व लाइसैंसी/गैर-लाइसैंसी असले व अन्य मानव जीवन के लिए घातक प्रत्येक प्रकार के हथियार लेकर जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किए हैं।
डी.सी. कपूरथला ने जिला कपूरथला में भारतीय फौज को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के ओलिव ग्रीन रंग की (मिलिट्री रंग) वर्दी व इसी रंग के वाहनों/ मोटरसाइकिलों के प्रयोग करने पर
पाबंदी लगा दी है। फौज की वर्दी व वाहनों की अलग पहचान को यकीनी बनाने के लिए ओलिव ग्रीन रंग की वर्दी व इसी रंग कीजीपें/ मोटरसाइकिलें/मोटर गाडिय़ों का प्रयोग आम जनता द्वारा तुरंत बंद किया जाए। ये हुक्म 26 जनवरी 2018 तक लागू रहेंगे।