झूठे केस दर्ज करवाने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई : प्रो. ठाकुर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jan, 2018 11:45 AM

fierce action against those who filed false cases

हाईट्स अकैडमी के मालिक पूजा महाजन की तरफ से थाना सिटी में दर्ज शिकायत में पूर्व डायरैक्टर प्रोफैैसर राजीव ठाकुर पर दुबई में होटल खरीदने के लिए 55 लाख रुपए खर्च करने के साथ-साथ छात्रों की फीस की राशि में हेराफेरी करने के मामले की जांच रिपोर्ट में...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): हाईट्स अकैडमी के मालिक पूजा महाजन की तरफ से थाना सिटी में दर्ज शिकायत में पूर्व डायरैक्टर प्रोफैैसर राजीव ठाकुर पर दुबई में होटल खरीदने के लिए 55 लाख रुपए खर्च करने के साथ-साथ छात्रों की फीस की राशि में हेराफेरी करने के मामले की जांच रिपोर्ट में उन्हें बेकसूर माने जाने के बाद दर्ज केस को खारिज करने के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट में बेकसूर पाए जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद वीरवार को प्रोफैसर राजीव ठाकुर ने प्रैस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस से मांग की कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 182 व 420 तहत पुलिस केस दर्ज करे। उनके साथ प्रैस क्लब में उनकी पत्नी प्रियंका ठाकुर व प्रोफैसर नवल राणा भी थे।

प्रो. ठाकुर ने आरोप लगाया कि झूठे केस दर्ज होने के बाद से मैं व मेरा परिवार मानसिक परेशानियों के दौर से गुजर रहा था। इसी बीच मेरी पत्नी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने संबंधी निवेदन एस.एस.पी. से किया था। एस.एस.पी. के निर्देश पर इस मामले की जांच एस.पी. (मुख्यालय) बलवीर सिंह भट्टी को सौंपी गई थी।

क्या कहती है पुलिस की जांच रिपोर्ट
मीडिया के समक्ष पुलिस जांच रिपोर्ट की कॉपी सौंपते हुए प्रो. राजीव ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के मामले में पुलिस के समक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर बताया गया था। दुबई में होटल खरीदने के लिए 55 लाख रुपए देने का भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। यही नहीं, फीस के रूप में 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने को सही ठहराए जाने संबंधी कोई भी पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में हाईट्स अकैडमी के मालिक के 2-2 पैनकार्ड होने पर भी सवालिया निशान लगाया गया।

डी.आई.जी. जालंधर रेंज के आदेश पर हो रही है जांच
सम्पर्क करने पर हाईट्स अकैडमी के मालिक प्रोफैसर तरसेम महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट के जस्टिस ए.एस. ग्रेवाल की बैंच ने 21 दिसम्बर 2017 को डी.आई.जी. जालंधर रेंज को इस मामले की जांच करने के  निर्देश दिए थे। अत: अब इस मामले की दोबारा उच्च स्तरीय जांच होनी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो 2 पैनकार्ड हैं, वे कानूनन सही हैं जिसकी जांच आयकर विभाग से करवा सकते हैं।

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